नई दिल्ली: माफिया सरगना अबू सलेम के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए गए है। सलेम पर यह आरोप दिल्ली की एक कोर्ट ने तय किए। इसके साथ ही 7 साल पुराने मामले में उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का रास्ता साफ हो गया।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोपाल से यहां लाए गए सलेम को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने प्रत्यर्पित माफिया सरगना के खिलाफ आरोप तय किए। सलेम के वकील अरविंद शुक्ला ने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि सलेम के टेलिफोन कॉल रेकॉर्ड की फारेंसिक जांच रिपोर्ट पॉजिटीव आई है। यह उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और डराने-धमकाने के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
इस बीच, सलेम के वकील ने एक जमानत याचिका भी दाखिल की जिसपर आगामी 14 जुलाई को सुनवाई होगी।



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