नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह गुजरात लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर अंतिम सुनवाई 20 मार्च को करेगी। राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराने वाले राज्य उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा, "यह सार्वजनिक महत्व के कानून पर गम्भीर सवाल खड़े करता है। खंडपीठ इसका निरीक्षण करेगी।"
न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के लिए मामले को 20 मार्च के लिए टाल दिया।
ज्ञात हो कि राज्य उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.ए. मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किए जाने को सही ठहराया। जबिक राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए गत 19 जनवरी 2012 को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

