इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह देश के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को अपराधी घोषित करे। इसके साथ ही, उनके कार्यकाल में गिरफ्तार हुए एक व्यक्ति का अता-पता बताने में जांच एजेंसी को सहयोग न करने पर उनकी संपत्ति जब्त कर लेने को भी कहा है।
पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत एबटाबाद की जिला व सत्र अदालत ने लापता व्यक्ति के परिजनों की याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस को ये निर्देश दिए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके घर के सदस्य को गायब करने में मुशर्रफ का हाथ है। याचिका मार्च में दायर की गई थी। जबकि मुशर्रफ अप्रैल मध्य से पाकिस्तान के बाहर हैं। अमेरिका में विभिन्न संस्थाओं में व्याख्यान देने के बाद पिछले कुछ माह से वे लंदन में रह रहे हैं।
परिजनों के वकील मोहम्मद इकबाल ने एक टीवी चैनल को बताया कि इस मामले में पुलिस छह-सात माह से जांच कर रही है। पुलिस ने स्वीकार किया था कि वे मुशर्रफ सहित शिकायत में नामजद लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब उसे कोर्ट से आदेश मिल चुका है। यदि पुलिस इस पर अमल नहीं करती है तो जज उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
इससे पहले जुलाई में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ द्वारा 2007 में लगाई गई इमरजेंसी को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था। इससे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होने की संभावना प्रबल हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने संकेत दिए है कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाना संभव नहीं होगा।




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