हैदराबाद: मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण पर सोमवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों को चार फीसदी आरक्षण दिया था। कोर्ट ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया जा सकता।
यह ऑर्डर चीफ जस्टिस्ट अनिल रमेश दवे की अध्यक्षता वाली सात जजों की बेंच में लिया गया।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने उसी याचिका पर यह फैसला दिया है।



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